rashtrya ujala

Tuesday, September 9, 2008

अदालती पैसों की हेराफेरी: कई सवाल...

एक जज को यह अधिकार है कि वह कि वह किसी अपराधी को फांसी या उम्रक़ैद की सज़ा दे दे.जज को अधिकार है कि वह संसद के बनाए गए क़ानून को असंवैधानिक पाने पर रद्द कर दे. अपार धन संपदा वाले विवाद में भी अदालत ही फ़ैसला करती है.सबसे बड़ी बात यह है कि जज को यह भी अधिकार है कि वह बड़े से बड़े अफसर और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़ा कर दोषी पाए जाने पर उसे पद से बेदख़ल कर दे. जेल भेज दे या कानून में निर्धारित दूसरी कोई सज़ा दे दे.लेकिन क़ानून किसी को अपने ही मामले में दरोगा या जज बनने का अधिकार नहीं देता.एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है. अब तो यह स्वतंत्रता जजों की नियुक्ति से लेकर उनके संपूर्ण आतंरिक प्रशासन में भी है.यह स्वतंत्रता न्यायपालिका के सदस्यों पर सामूहिक ज़िम्मेदारी भी डालती है कि वह अपनी व्यवस्था को पूरी तरह न्यायपूर्ण, सत्यनिष्ठ, पारदर्शी और संदेह से परे रखे.

डगमगाता भरोसा


बहुत ज़्यादा चिंताजनक है भ्रष्टाचार का यह स्वरूप कि न्यायालय के कर्मचारी प्रोविडेंट फंड से धन निकालें और न्यायिक अधिकारियों को उससे लाभ पहुँचाएं. यह बहुत दुखद है और न्यायपालिका के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न है
न्यायमूर्ति कमलेश्वर नाथ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज

लेकिन गाज़ियाबाद ज़िला अदालत के वित्तीय प्रशासन में जो अभूतपूर्व और अफ़सोसनाक घोटाला हुआ है, उसने इस विश्वास को हिलाकर रख दिया है और कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं.इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति कमलेश्वर नाथ का कहना है, "बहुत ज़्यादा चिंताजनक है भ्रष्टाचार का यह स्वरूप कि न्यायालय के कर्मचारी प्रोविडेंट फंड से धन निकालें और न्यायिक अधिकारियों को उससे लाभ पहुँचाएं. यह बहुत दुखद है और न्यायपालिका के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न है."संक्षेप मे मामला यह है कि गाज़ियाबाद ज़िला अदालत में पिछले सात सालों मे कर्मचारियों के जीपीएफ़ खातों से करीब सात करोड़ रुपए फर्ज़ी तौर से निकाल लिया गया.यह पैसा कुछ कर्मचारियों और कुछ ग़ैर-कर्मचारियों के नाम से निकाला गया और फिर ज़िला अदालत के जूनियर जज से लेकर, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसका इस्तेमाल अपने घरेलू ख़र्च और ऐशो-आराम पर किया.हाईकोर्ट के विजिलेंस सेल ने इस मामले को पकड़ा. लेकिन कोर्ट की तरफ़ से फ़रवरी मे 82 लोगों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई.लेकिन इसमें किसी जज का नाम नहीं था जो आपने आप में एक रहस्य का विषय है कि ऐसा भेदभाव क्यों हुआ.पुलिस ने फ़टाफ़ट कर्मचारियों और अन्य लोगों की धर-पकड़ की. मुख्य अभियुक्त कोर्ट के नाज़िर समेत 61 लोग गिरफ़्तार कर लिए गए.

'ठीक से हो जाँच-पड़ताल'

कमलेश्वर नाथ
कमलेश्वर हाईकोर्ट जज रहे हैं और इस मामले को न्यायपालिका की साख़ पर सवाल मानते हैं

मामले की जांच-पड़ताल ठीक से हो इसलिए गाज़ियाबाद बार एसोशिएशन ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके मामले की सीबीआई जांच की मांग की.बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेन्द्र शर्मा का कहना है, "हो सकता है कि पुलिस जजों से पूछताछ न कर सके, इसलिए हमने सीबीआई जांच की मांग की है."हाईकोर्ट ने 19 मार्च के अपने आदेश में लिखा है कि 'गाजियाबाद जजशिप में इस घोटाले ने सारे घोटालों को पीछे छोड़ दिया है.'सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि अभी तक जो कुछ सामने आया है वह बहुत थोड़ा है और इस मामले का दायरा बहुत व्यापक है जो गहराई से छानबीन के बाद ही पता चलेगा.जांच अधिकारी ने भी अदालत को बताया कि भलीभांति जांच में उसे बड़ी दिक्कत आ रही है.हाईकोर्ट इससे पहले कई मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दे चुका है. लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि बड़े-बड़े न्यायाधीशों के शामिल होने के कारण स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच ठीक से नहीं कर सकेगी.और इस तरह कोर्ट ने सीबीआई जाँच की मांग नामंज़ूर कर दी. जांच ठीक से करने के लिए अदालत ने पुलिस को कई निर्देश भी दिए.

सीबीआई जाँच की अपील


हो सकता है की पुलिस जजों से पूछताछ न कर सके, न उनको गिरफ़्तार कर सके, इसलिए हमने सीबीआई जांच की मांग की है
देवेन्द्र शर्मा, गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष

मायावती सरकार अपनी तरफ़ से भी अनेक मामलों में सीबीआई जाँच की माँग केंद्र सरकार से कर चुकी है.लेकिन उसने भी इस मामले में कोई पहल नही की. बार एसोसिएशन ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की है जिस पर अगले हफ़्ते सुनवाई होनी है.लोकल पुलिस के पास न तो सीबीआई जैसी स्वतंत्रता है, न उतने विशेषज्ञ अधिकारी और संसाधन.फिर भी इस बात की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि स्थानीय पुलिस ने 55 बैंको से जानकारी जुटाई, जहाँ यह धन जमा हुआ था और 69 लोगों के पते-ठिकाने ढूँढ़ कर उन्हें गिरफ़्तार किया.इतने अभियुक्तों के मामले की पैरवी करने के लिए न तो पर्याप्त कर्मचारी लगाए गए, न ही कम्प्यूटर, फ़ोटोकॉपी मशीन और ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम था.गंभीर मोड़ तब आया जब मुख्य अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करके पूरे मामले से परदा उठा दिया.मुक़दमे के मुख्य अभियुक्त आशुतोष अस्थाना ने मजिस्ट्रेट के सामने 30 पेज का कलमबंद बयान रिकार्ड कराया है.इसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने और दूसरे कर्मचारियों ने लगातार सात सालों तक यह धन कैसे निकलवाया. यह धन न्यायिक प्रशासन देखने वाले अधिकारियों की सहमति और स्वीकृति के बिना निकाला नहीं जा सकता था.

'बेटा-बेटी के ख़र्च से फर्नीचर तक'


ईश्वर चंद्र द्विवेदी
द्विवेदी का कहना है कि अगर जाँच में किसी का नाम आया है तो पूछताछ में कोई हर्ज नहीं है

अस्थाना ने अपने बयान में विस्तार से इस बारे में दावा किया कि किस जज को कितना रुपया हर महीने घर ख़र्च के लिए दिया जाता था.उन्होंने अपने बयान में बता कि किस जज के बेटा-बेटी को क्या-क्या सामान ख़रीदवाया. किस-किस जज के इलाहाबाद, लखनऊ और कोलकाता स्थित मकान में कितने फर्नीचर और दूसरे सामान भिजवाए. और किस-किस जज और उनके परिवार के लोगों को घूमने के लिए टैक्सियों का इंतज़ाम किया और किस ट्रेवल एजेंट को कितना भुगतान किया गया.मज़े की बात है कि इसमें से तमाम भुगतान उन्हें फ़र्जी तौर पर कोर्ट का कर्मचारी दिखाकर किया गया.शायद बड़े अधिकारियों को यह आशंका नहीं थी कि आशुतोष अस्थाना कोर्ट में अपने जुर्म का इक़बाल करके सबका भांडा फोड़ देंगे.यहीं से इस जाँच की दिशा बदल गई. भ्रष्टाचार और गबन के संदेह के घेरे में आए जजों से पूछताछ करने के बजाय लोकल पुलिस बहाने ढूँढने लगी कि कैसे उसे इस मामले से मुक्ति मिले.आईपीएस अधिकारी रहे इश्वर चंद्र द्विवेदी 11 सालों तक सीबीआई के डीआईजी रहें हैं और उत्तरप्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद से सेवानिवृत हुए हैं.उनका कहना है, "देखिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वह विभिन्न अभियुक्तों में कोई फ़र्क नहीं करता, जज हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, एक अभियुक्त, अपराध का अभियुक्त ही है. ऐसे में मुक़दमे में पुलिस के पास विवेचना करने के अलावा और कोई विकल्प है ही नही. अगर वह नहीं कर रहे हैं तो वो मेरी राय में अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं. जिन जजों का नाम आया है, उनसे पूछताछ करने में कोई रोक नही है."

'क़ानून से ऊपर कोई नहीं'


देखिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वह विभिन्न अभियुक्तों में कोई फ़र्क नहीं करता, जज हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, एक अभियुक्त, अपराध का अभियुक्त ही है. ऐसे में मुक़दमे में पुलिस के पास विवेचना करने के अलावा और कोई विकल्प है ही नही. अगर वह नहीं कर रहे हैं तो वो मेरी राय में अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं. जिन जजों का नाम आया है, उनसे पूछताछ करने में कोई रोक नही है
इश्वर चंद्र द्विवेदी, सीबीआई के रिटायर्ड डीआईजी

एक जज ने गुजरात के बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की कॉपी मुझे ढूंढ कर दी जिसमे कोर्ट ने कहा था, "कोई भी आदमी चाहे जितने बड़े पद पर हो, वह क़ानून से ऊपर नहीं हैं और उसे आपराधिक क़ानून को तोड़ने की सज़ा अवश्य भुगतनी पड़ेगी."सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एक मजिस्ट्रेट, जज या किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को एक अपराध के लिए किसी सामान्य नागरिक की तरह ही आपराधिक मुक़दमे का सामना करना पड़ेगा.अदालत ने न्यायपालिका की स्वततंत्रता और आपराधिक मामलों की सही विवेचना के बीच संतुलन के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए.इसमे ख़ासकर यह कहा गया कि अगर किसी अपराध के लिए एक न्यायिक अधिकारी को गिरफ़्तार करना है तो ज़िला जज या हाईकोर्ट को सूचना देकर ऐसा किया जाए.1985 में जजों को संरक्षण देने का जो क़ानून बनाया गया उसमें भी केवल न्यायिक या प्रशासनिक कार्यों के लिए संरक्षण की बात कही गई है, न कि भ्रष्टाचार या अपराध के लिए. यह मामला तो न्यायिक कार्य से संबंधित है भी नहीं.दंड प्रक्रिया संहिता में पुलिस के जांच अधिकारी को विवेचना के दौरान संदिग्ध अभियुक्तों और गवाहों का बयान दर्ज करने, उनसे पूछताछ करने का पूरा अधिकार हैं. क़ानूनी तौर पर कोर्ट भी इस काम में कोई दखलंदाज़ी नहीं कर सकता.लेकिन 12 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता ज्योतिंद्र मिश्र की उपस्थिति, यानी उनकी सलाह से, गाज़ियाबाद के पुलिस कप्तान दीपक रतन ने अदालत से प्रार्थना की कि उन कुछ लोगों के ख़िलाफ़ आगे कार्रवाई की अनुमति दी जाए जिनके मामले में शामिल होने की जानकारी विवेचना के दौरान सामने आई है.

जजों की तरफ़ इशारा


मुख्य न्यायाधीश अब कोई क़दम उठा सकते हैं

पुलिस की अपील में इशारा जजों की तरफ़ था. कोर्ट ने अपने आदेश में सिर्फ़ यह कहा, "पुलिस कप्तान माननीय मुख्य न्यायाधीश से आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे, अगर इसकी कोई ज़रूरत हो तो."जानकारों का कहना है कि अव्वल तो विवेचना के लिए अनुमति माँगने की ज़रूरत नहीं थी और अगर एहतियातन न्यायपालिका का सम्मान रखने के लिए ऐसा करना भी था तो यह काम पत्राचार से हो सकता था, इसके लिए अदालत में प्रार्थना की ज़रूरत नहीं थी.ख़ैर अब आगे जो हुआ वह और भी विचलित करने वाला हैं.ख़बरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस केजी बालाकृष्णन ने एसएसपी गाज़ियाबाद से कहा कि पहले वह हर जज के लिए अपने सवालों की सूची उन्हें भेजें और विवेचना अधिकारी लिखित उत्तर से संतुष्ट न हों तो वह 'मेरिट' के आधार पर व्यक्तिगत पूछताछ की अनुमति देने पर विचार करेंगे.न्यायमूर्ति कमलेश्वर नाथ उन लोगों में हैं जो इसे ठीक नहीं मानते.वे कहते हैं, "यह सवाल देने की जो प्रक्रिया है वह शायद 'सेल्फ़ डिफ़ीटिंग' है. जिस आदमी को आप सवाल दे रहे हैं वह अपने आप को पहले से ही तैयार रखता है कि हमे किस बात पर क्या कहना है. दूसरी बात यह है कि एक प्रश्न पूछा गया, उसका कुछ उत्तर आया, उस उत्तर के परिप्रेक्ष्य में ऐसा दूसरा प्रश्न उठ सकता है जो प्रश्नावली में न हो. उसका उत्तर कैसे मिल मिलेगा?"कमलेश्वर कहते हैं, "भारत के मुख्य न्यायाधीश हमारी न्यायपालिका के सर्वोच्च अधिकारी हैं. उनका उत्तरदायित्व है कि पूरे भारत की न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा करें. जब इतना गंभीर आरोप है तो उसके बारे में अलग-अलग सवाल बनाकर मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाए कि वे उस पर संबंधित न्यायाधीश से पूछें यह उचित नही मालूम होता. जाँच का यह काम पुलिस का है. यह जज का काम नहीं है. न्यायपालिका अपने प्रशासनिक दायरे में जो चाहे जाँच करा ले, उसमें पुलिस का कोई हस्तक्षेप नही है."

विवेचना की रफ़्तार पर असर


यह सवाल देने की जो प्रक्रिया है वह शायद 'सेल्फ़ डिफ़ीटिंग' है. जिस आदमी को आप सवाल दे रहे हैं वह अपने आप को पहले से ही तैयार रखता है कि हमे किस बात पर क्या कहना है. दूसरी बात यह है कि एक प्रश्न पूछा गया, उसका कुछ उत्तर आया, उस उत्तर के परिप्रेक्ष्य में ऐसा दूसरा प्रश्न उठ सकता है जो प्रश्नावली में न हो. उसका उत्तर कैसे मिल मिलेगा
न्यायमूर्ति कमलेश्वर नाथ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज

क़रीब एक महीने से गाज़ियाबाद पुलिस अपने सवालों की सूची तैयार कर रही हैं। आगे की विवेचना एक तरह से ठप है.भारत की न्यायपालिका में अब तक के सबसे बड़े इस घोटाले में मुक़दमा दर्ज हुए करीब छह महीने हो रहे हैं.पुलिस सूत्रों के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हेमंत लक्ष्मण गोखले ने अभी तक कोई प्रशासनिक क़दम नहीं उठाया है और संपर्क करने के बावजूद उनका कार्यालय कुछ भी बताने में हिचक रहा है.अगर ऐसा ही चलता रहा तो आश्चर्य नहीं कि इनमें से कुछ जज जिनपर आरोप लगे हैं, वे प्रमोशन पाकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएँ.इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज गंभीर आरोपों के बावजूद देश के एक हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हो गए.और, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि भारत के एक मुख्य न्यायाधीश पर अपने बेटे को व्यावसायिक लाभ पहुँचाने के आरोप लगे, जबकि उन्हें ऐसे मुक़दमों की सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए था. रिटायर होने के बावजूद अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई जाँच नही बैठ पाई.ये सारे सवाल किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज को विचलित कर सकते हैं.आदमी जब सब जगह से हार जाता है तो वह अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है. अगर न्यायपालिका से भी उसका भरोसा उठ जाएगा तो कहाँ जाएगा वह?

'इंसाफ़ मिलने में देरी एक बड़ी चुनौती'
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अदालतों में बर्षों से लंबित मामलों की सुनवाई न होने को एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा है कि सरकार 'फैमिली कोर्ट' गठित करने की दिशा में क़दम बढ़ा सकती है.:उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतों के गठन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह खुद भी इस सुझाव से सहमत हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतों का तुरंत गठन किया जाना चाहिए.उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें लिखित सुझाव दिए हैं. इनमें भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतों के तत्काल गठन करने की जरूरत का सुझाव भी शामिल है, इससे जनता में न्यायिक प्रणाली के प्रति विश्वास बढे़गा.उन्होंने आगाह किया कि न्याय मिलने में देरी की समस्या से नहीं निपटा गया तो लंबित मामलों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि उसके बोझ से समूची न्याय प्रणाली चरमरा सकती है.इस समस्या का हल खोजने के लिए मिले अन्य सुझावों में न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाए जाने के सुझाव का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में हाई कोर्ट में 152 नए पद सृजित किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाएगी.इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने भारतीय न्यायिक प्रणाली के विश्व में बेहतर होने का दावा करते हुए कहा कि अदालतें देश की आर्थिक प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.उनका कहना था कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए निष्पक्ष और जवाबदेह न्यायपालिका के साथ पर्याप्त क़ानूनी तंत्र और बुनियादी सुविधाएं भी होनी चाहिए.
'निजी मामलों पर जनहित याचिका नहीं'
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि किस मामले पर जनहित याचिका (पीआईएल) सुनी जा सकती है और किस मामले पर ऐसा नहीं हो सकता.:निजी या व्यक्तिगत विवाद के मामलों को जनहित याचिका के दायरे से बाहर निकाल दिया गया है.माना जा रहा है कि जनहित याचिकाओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह क़दम उठाया है.अदालत ने जिस तरह के मामलों को जनहित याचिका के तौर पर नहीं सुनने का निर्णय लिया है उनमें ज़्यादातर मामले व्यक्तिगत क़िस्म के हैं.न्यायालय का पीआईएल सेल इन दिशा-निर्देशों के आधार पर याचिकाओं की छँटनी करके उचित मामलों को न्यायाधीश के सामने रखेगा.

'दाख़िला में दख़ल नहीं..'


स्कूली बच्चियाँ
शीर्ष अदालत ने शिक्षण संस्थानों में दाख़िले वाली याचिकाओं को पीआईएल नहीं माना

उच्चतम न्यायालय से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भू-स्वामी और किराएदार के झगड़ों को कोर्ट पीआईएल के तौर पर नहीं निबटाएगी.मेडिकल कॉलेजों या दूसरे शिक्षण संस्थानों में दाख़िला को लेकर भी किसी तरह के मामले अब जनहित याचिका नहीं माने जाएँगे.नियोक्ता के साथ सेवा को लेकर विवाद, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सहायता के मामले भी इस श्रेणी से बाहर हो गए हैं.कोर्ट ने यह भी साफ़ किया है कि केंद्र या राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के ख़िलाफ़ सभी तरह की शिकायतों की सुनवाई इस दायरे में नहीं की जा सकेगी.सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों को भी जनहित याचिका के तहत सुनने से इनकार कर दिया है जिनमें उच्च न्यायालय या निचली अदालतों में मुक़दमे की सुनवाई पहले कराने की अपील की जाती है.बच्चों, पत्नी या माँ-बाप को गुज़ारे की रक़म के लिए अपराध संहिता की संबंधित धारा के तहत मामला दायर करने या सक्षम न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाने कहा गया है.

'जनहित के मामले'


बाल मज़दूर
बेसहारा बच्चों और बँधुआ मज़दूरी के मामले पीआईएल के दायरे में रखे गए हैं

सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में दिसंबर महीने की पहली तारीख़ को कोर्ट की संपूर्ण पीठ के फ़ैसले को आधार बनाते हुए ये दिशा-निर्देश तैयार किए हैं.दिशा-निर्देश तैयार करने में शीर्ष अदालत के बाद के फैसलों का भी ख़्याल रखा गया है.कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के तहत सुनवाई के लिए दस तरह के मामलों को चिह्नित किया है.बँधुआ मज़दूरी, बेसहारा बच्चे, न्यूनतम मज़दूरी नहीं मिलना, अनियमित तौर पर काम करने वाले मज़दूरों का शोषण और श्रम क़ानूनों का उल्लंघन ऐसे मामले हैं जिन्हें अदालत जनहित याचिका के तहत सुनेगी.सुप्रीम कोर्ट जेल में चौदह साल बिताने के बाद रिहाई की अपील, जेल में उत्पीड़न, मौत जैसी शिकायतों पर जनहित याचिका के तौर पर गौर करेगा.

उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई


भारतीय महिला
महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों को जनिहत याचिका माना गया है

प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस की आनाकानी, पुलिस उत्पीड़न और हिरासत में मौत के मामले भी पीआईएल के तहत सुने जाएँगे.महिला उत्पीड़न की शिकायतें जनहित याचिका के दायरे में रखी गई हैं. बी लात्कार, हत्या और अपहरण के अलावा दहेज उत्पीड़न और पत्नी को जलाने के मामले इसमें शामिल हैं.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लोगों के उत्पीड़न को भी अदालत इस दायरे में सुनने को तैयार है.दंगा पीड़ितों की अपील और पारिवारिक पेंशन की माँग करने वाली याचिकाएँ भी पीआईएल के लायक मानी गई हैं.कोर्ट ने प्रदूषण, पारिस्थितिकी में गड़बड़ी, मादक पदार्थ, खाद्य सामग्री में मिलावट के अलावा सांस्कृतिक जगह, प्रचीन धरोहर, जंगल, जंगली जानवर की देखभाल और आम लोगों के व्यापक हित के मामलों को जनहित याचिका के तहत सुनने का रास्ता खुला रखा है.

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