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Wednesday, August 13, 2008

मुंबई में इमारत ढही, 20 मरे, 61 घायल

दक्षिण मुंबई में बुधवार को एक आवासीय इमारत के ढह जाने से 20 लोगों की मौत हो गई है और 61 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि मृतकों में दो महिलाएँ और कई बच्चे शामिल हैं। घायलों को सरकारी जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दक्षिण मुंबई के वीपी रोड पर स्थित चार मंजिला इमारत दत्त निवास का एक भाग सुबह करीब पाँच बजकर तीस मिनट पर ढह गया। यह इमारत 35 साल पुरानी है।
मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। घायलों में प्रत्येक को 50 हजार रुपया दिया जाएगा। अग्निशमन दल के अधिकारियों ने कहा कि नौ वाहन और नौ एंबुलेंस को मलबे में फँसे लोगों को बचाने में लगाया गया।
आसाराम बापू को वाणिज्य कर का नोटिस
पिछले दिनों स्कूल के छात्रावास में दो बच्चों की मौत के बाद चर्चा में आए संत आसाराम बापू के छिंदवाड़ा स्थित आश्रम की मुसीबतें थमती नजर नहीं आ रही हैं। अब वाणिज्य कर विभाग ने बिना कर चुकाए आयुर्वेदिक दवाएँ, साहित्य और पूजन सामग्री बेचने के मामले में आश्रम प्रबंधन को नोटिस थमा दिया है।
विभाग के संभागायुक्त डॉ. एमएस चौहान ने बताया विभाग द्वारा वैट अधिनियम के तहत परासिया रोड स्थित आश्रम के सेल्स डिपो को नोटिस जारी करते हुए उन्हें आगामी 28 अगस्त तक इस डिपो की स्थापना के बाद से अभी तक की गई खरीदी-बिक्री की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
चौहान ने बताया डिपो के पास बिक्री कर नंबर भी नहीं है, जबकि इस डिपो से पूजा सामग्री बाबा से संबंधित साहित्य और आयुर्वेदिक दवाएँ बेची जा रही हैं। डिपो की खरीदी-बिक्री देखने के बाद विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया यह नोटिस संत आसाराम बापू के नाम से ही जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि संत आसाराम बापू के आश्रम की स्थापना के बाद परासिया रोड पर आश्रम की ओर से लगभग पाँच साल पहले यह सेल्स डिपो स्थापित किया गया था।
बेटे ने लगाई अग्रिम जमानत की याचिका : बापू के बेटे नारायण साई ने दो छात्रों की रहस्यमय मौत के मामले में गिरफ्तारी की आशंका में बुधवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका पेश की, जिस पर अदालत ने गुजरात सरकार को नाटिस जारी किया। साई के वकील पीके सक्सेना ने बताया उनके मुवक्किल को डर है कि उन्हें पुलिस द्वारा पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार किया जा सकता है।
लिहाजा उन्होंने मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में न्यायमूर्ति डब्ल्यू एशाह की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पेश की। याचिका भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 438 के तहत पेश की गई।
गौरतलब है कि अहमदाबाद के आसाराम आश्रम के दो छात्रों की मौत के मामले की जाँच कर रही सीआईडी (अपराध शाखा) ने दस अगस्त को नारायण साई के नाम समन जारी किया था। इसमें उन्हें दो दिन के भीतर पूछताछ के लिए जाँच एजेंसी के सामने हाजिर होने का आदेश दिया गया था।
सक्सेना के मुताबिक अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया, जबकि नारायण साई को अग्रिम जमानत देने पर फैसला लंबित रखा गया। उन्होंने कहा नोटिस में गुजरात सरकार से कहा गया है कि वह मामले में अदालत के सामने स्थिति स्पष्ट करे।
उल्लेखनीय है कि आसाराम आश्रम में रहने वाले चचेरे भाइयों अभिषेक और दीपेश बाघेला की लाश पाँच जुलाई को साबरमती के तट पर रहस्यमय हालात में बरामद हुई थी।




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